ग्वालियर- ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक युवक पर कातिलाना हमला करने के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सात सात साल की सजा से दंडित किया है । साथ ही प्रेमी प्रेमिका पर कोर्ट ने पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल करीब ढाई साल पहले महाराज पुरा पुलिस ने शनिचरा रोड पर झाडियो में खून से लथपथ मिले एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था । पता चला कि युवक अवनीश द्विवेदी था जो अपनी पत्नी कीर्ति को बीएड की परीक्षा दिलाने आया था । कीर्ति ने अपने प्रेमी राजीव दीक्षित को कालेज पर बुला लिया । तीनो राजीव की मोटर सायकल से रवाना हुए लेकिन राजीव दीक्षित ने मोटरसाईकल एयरफोर्स स्टेशन की ओर मोड दी । जब अवनीश को कुछ शक हुआ तो उसने कारण पूछा इतने में कीर्ति ने अपने पति के हाथ पकडे और राजीव ने अवनीश पर चाकू से हमला कर दिया ।मरणासन हालत में दोनो वहां से फरार हो गये । पुलिस ने राहगीरो से सूचना पर अवनीश को भर्ती कराया था दोनो के खिलाफ अवनीश ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था ।