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ग्वालियरमध्य प्रदेश

भिंड कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

Gwalior Court
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भिंड कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

ग्वालियर- हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड कलेक्टर इलैयाराजा टी को जमानती वारंट से तलब किया है । उनके खिलाफ 25 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी किया गया है दरअसल  औद्योगिक क्षेत्र के एक मामले में रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरआरसी जारी की गई थी । इसके तहत कलेक्टर को आरआरसी के एवज में करीब 9 लाख रुपए की राशि जारी करनी थी कोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर द्वारा आरआरसी जारी नहीं की गई और ना ही भिंड कलेक्टर की ओर से कोई जवाब पेश किया गया।

इस मामले में संदीप श्रीवास्तव द्वारा अवमानना के दो अलग-अलग मामले कोर्ट में लगाए गए थे न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए भिंड कलेक्टर को 16 जनवरी को जमानती वारंट से तलब किया है । गौरतलब है कि कोर्ट के मामलों में समय पर जवाब नहीं देने पर कई बार सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पडा है। न्यायालय के आदेश का पालन कराने में भी अफसर अपनी तोहीन समझते है। लिहाजा कभी गिरफ्तारी वारंट तो कभी जमानती वारंट से अफसरों को तलब किया जाता है। बुधवार को ही चाचैडा के जनपद के सीईओ न्यायालय की अवमानना करने के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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