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ग्वालियरमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने निष्कासित छात्रों को दी राहत, विश्वविद्यालय ने किया था टर्मिनेट

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ग्वालियर- ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग संस्थान के निष्कासित छात्रों को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बडी राहत प्रदान की है हाईकोर्ट ने विश्वविधालय द्वारा इन छात्रो के निष्कासन को अवैध ठहराते हुये  निर्देशित किया है कि विश्वविधालय धारा 15 के सेक्शन 11 और 12 के तहत इन छात्रो पर कार्रवाई कर सकती है  दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंजीनियरिंग संस्थान के 7 छात्रों को परिसर में गुंडागर्दी करने आंदोलन करने और छात्राओं के साथ छेडखानी करने के मामले में 30 नवंवर 2016 को निष्कासित कर दिया था इसके खिलाफ छात्रों ने कोर्ट में याचिका लगाकर निष्कासन रद्द करने की मांग की थी छात्र शिवम अवस्थी और उसके साथियो ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताया था जबकि निष्काषित किये गये छात्रो में चार छात्र टापर रहे है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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