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जयविलास महल से लगी जमीन सरकारी नही कहा कोर्ट ने
ग्वालियर – ग्वालियर के जय विलास पैलेस से लगी विवादित जमीन को कोर्ट ने वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट की जमीन माना है। सरकार की ओर से दायर जवाब को कोर्ट ने अपने आदेश की कंप्लायंस माना है।
हेलीपैड कॉलोनी विकास समिति द्वारा एक जनहित याचिका 2 साल पहले हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि महल से लगी करीब आधा दर्जन से ज्यादा सर्वे नंबर की जमीन पर वसुंधरा राजे सिंधिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने अवैध रूप से दो मैरिज गार्डन और पार्किंग संचालित कर रखे हैं।
जबकि यह जमीन सरकारी है इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया था कि वह इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करे। सरकार ने पिछले दिनों जांच के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी जिसमें कहा गया था कि सर्वे नंबर की जमीन वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट के नंबर हैं और जो बचे हुए सर्वे नंबर है वह सड़क के रूप में आबाद है ।
सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि जिन सर्वे नंबरों का उल्लेख किया गया है अवैध कब्जे के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ट्रस्ट के पास है हाईकोर्ट के फैसले को अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाएंगे।