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सौरभ शर्मा, चेतन, शरद को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा, 52 किलो सोना 11 करोड़ केश को लेकर होगी पूछताछ,कई राज फाश होने की संभावना

ED Case Saurabh Sharna
ED Case Saurabh Sharna

भोपाल/ परिवहन विभाग के बहुचर्चित मामले में पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा इसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को कोर्ट ने मंगलवार को 7 दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंप दिया है अब ईडी उनसे 17 फरवरी तक पूछताछ करेगी।

भोपाल के मेंडोरी के जंगल के एक फॉर्म हाउस में एक कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ केश मिलने के आरोप में पकड़े गए शौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को अठारहवें अपर जिला न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में आवेदन दिया था और शौरभ शर्मा चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि वह आरोपियों को कोर्ट में पेश करे मंगलवार को दोपहर 1 बजे तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने तीनों को 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। इस दौरान सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर उसकी मां उमा शर्मा और उनके साथ शरद जायसवाल की भांजी भी कोर्ट पहुंची थी।

कोर्ट पेशी के दौरान जेल पुलिस तीनों को हथकड़ी लगाकर लाई थी जिसपर सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने इस पर कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, इस पर कोर्ट ने जेल पुलिस को कड़ी फटकार लगाई उसके बाद उनकी हथकड़ी खोली गई और तीनों को लंच तक कोर्ट जी बैरक में रखा गया। रिमांड मिलने के बाद तीनों को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया और तीनों को अपने वाहन में बीच में बिठालकर पहले मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल ले गई।

दरअसल ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस ने 10 फरवरी को सौरभ शर्मा चेतन गौर और शरद जायसवाल को गिरफ्तार किया था और इसकी तीनों को आधिकारिक सूचना दे दी थी और यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट कर दी थी ईडी ने इनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत की है।

खास बात है ईडी ने इनके हिरासत में रहते 5 – 6 और 7 फरवरी को जेल में रहने के दौरान जेल प्रशासन और पुलिस के सामने इनसे पूछताछ भी की थी लेकिन बताया जाता है कई सवाल अभी भी बाकी है अब ईडी इनसे अपने अधिपत्य में रहते फिर से पूछताछ करेगी जिससे कई छुपे राज सामने आने की संभावना है।

यह बात बताना भी जरूरी है कि गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त ने अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद 4 फरवरी को सौरभ शर्मा चेतन ग़ौर और शरद जायसवाल को कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए थे।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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