- आरुषि हत्याकांड से तलवार दम्पत्ति बरी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला
इलाहाबाद – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फ़ैसला बदलते हुएं आरुषि हत्याकांड से उसके मातापिता तलवार दम्पत्ति को बरी कर दिया है कोर्ट के मुताबिक सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही, सम्भवतः कल दोनों को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया जायेगा । पर यह सबाल जरूर उठता है कि यदि तलवार दम्पत्ति ने आरुषि और हेमराज को नही मारा तो इन दौनो का हत्यारा कोन हैं? इधर सीबीआई के मुताबिक वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जायेगी।
गाजियाबाद का यह हाईप्रोफ़ाइल हत्याकांड था इस डबल मर्डर केस में आरुषि और तलवार दंपति के नौकर हेमराज की धारदार हथियारों से बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्षयों को आधार बनाकर आरुषि के माता पिता डाँ. राजेश तलवार और डाँ. नुपूर तलवार को अपनी बेटी और हेमराज का हत्यारा माना था और 25 नवम्बर 2013 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी तभी से यह दम्पत्ति गाजियाबाद की डासना जेल में अपनी सजा भुगत रहे थे, 24 फ़रवरी 2014 को तलवार दम्पत्ति ने अपनी सजा के खिलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दखिल की थी जिसकी सुनवाई के दौरान एच सी ने सीबीआई से परिस्थिति जन्य साक्षयों की बजाय ठोस सबूत मांगे थे परन्तु सीबीआई उन्हें पेश नही कर सकी और इसी के चलते तलवार दम्पत्ति को सन्देह का लाभ मिला और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दिये फ़ैसले में तलवार दम्पत्ति को अपनी बेटी और नौकर हेमराज की हत्या मामले से बरी कर दिया, जैसा कि सी बी आई ने वारदात के दौरान 4 लोगो की मौजूदगी और दो की हत्या और तलवार दम्पत्ति की घर में मौजूदगी, गेट का अन्दर से बन्द होना और तलवार दम्पत्ति पर सन्देह के आधार पर मामला पन्जीबद्ध किया था और इसी आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 25 नवम्बर 2013 को डाँ. राजेश और नुपूर तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज का हत्या का दोषी माना था और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
परंतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन परिस्थिति जन्य साक्षयों नही माना और सीबीआई कोर्ट का फ़ैसला बदलते हुए दौनो को रिहा करने के आदेश दिये है, इस फ़ैसले से तलवार दम्पत्ति और उनके परिजन काफ़ी खुश है परन्तु इन दौनो को यदि तलवार दम्पत्ति ने नही मारा तो इनका कत्ल किसने किया ? और क्या इस डबल मर्डर की गुत्थी कभी नही सुलझेगी? यह सबाल उठना लाजमी है । जबकि सीबीआई के वकील नरेश यादव के मुताबिक इस प्रकरण को लेकर सीबीआई जल्द सुप्रीम कोर्ट जायेंगी ।