नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ऐसे सभी कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए,इसके बाद हमेशा के लिए डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने साफतौर पर कहा कि यह आदेश हर हालत में बिना किसी समझौते के अमल में लाया जाना चाहिए और कोर्ट ने चेतावनी दी है की यदि कोई इस काम में रुकावट पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्देश दिए है कि –
1.अगले 8 हफ्तों में दिल्ली में पर्याप्त डॉग शेल्टर बनाए जायें।
2.हर दिन कितने कुत्ते पकड़े गए और शेल्टर में रखे गए, इसका आवश्यक रूप से रिकॉर्ड रखा जाए।
3.डॉग बाइट्स और रेबीज की शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाए।
4.कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में टांग अड़ाता है तो उसने खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों के काम में टांग अड़ाता है या कोई रुकावट पैदा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को उठाने के लिए अगर बल प्रयोग भी करना पड़े तो अधिकारी ऐसा कर सकते हैं. इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए है।





