नई दिल्ली – मध्यप्रदेश के केबीनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के उस फ़ैसले पर दो सप्ताह के लिये रोक लगादी है जिसमे नरोत्तम मिश्रा को चुनाव के दौरान पेड न्यूज मामले का दोषी माना था और अयोग्य करार देते हुए तीन साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को आदेशित किया है कि वह इस मामले की दो सप्ताह में सुनवाई पूरी करे और अपना फ़ैसला सुनाएं।