नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे आदेश के बाद भी आपने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को कहा कि हमने आपको बोला था कि आपके पास बॉन्ड के बारे में जो भी डिटेल हो वह डिस क्लोज करके चुनाव आयोग को दे लेकिन आपने ऐसा नही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्देश दिए कि एसबीआई यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का डेटा 21 मार्च की शाम 5 बजे तक बॉन्ड की डिटेल के साथ चुनाव आयोग को दे दें। जिसके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनेतिक पार्टियों की लिंक का पता चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमेन 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट भी दाखिल करें, कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है सीजेआई चंद्रचूड़ की बैंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते हुए सिलेक्टिव नही हो सकता इसलिए वह अब हमारे आदेश का इंतजार न करे। सीजेआई ने कहा कि एसबीआई चाहता है कि हम उसे बताएं कि किस किस का खुलासा करें तब वह बतायेगा यह रवैया ठीक नहीं है।
बॉन्ड यूनिक नंबर न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को एसबीआई को नोटिस देकर 18 मार्च को जबाव मांगा था एससी ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपनी बेवसाइड पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
जैसा कि सीजेआई की बैंच ने 11 मार्च को दिए फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी देने को कहा था लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड खरीदने वाले और बॉन्ड की राशि केश कराने वाले की जानकारी दी। एसबीआई ने उसका खुलासा नही किया कि किस डोनर ने किस राजनेतिक पार्टी को बॉन्ड के ज़रिए कितना चंदा दिया। बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने से अब इसका खुलासा हो जायेगा कि किस पार्टी को किस कंपनी या डोनर ने कितना चंदा दिया है।