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दिल्ली

ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को सेवा विस्तार के तहत नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कहा तीसरी बार नियुक्ति अवेध

supreme court
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नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार के तहत नियुक्ति देने से साफ इंकार कर दिया है और कहा है तीसरी बार नियुक्ति देना पूरी तरह अवेध है साथ ही एससी ने केंद्रीय सरकार को 15 दिन में नए निदेशक का नाम सुझाने के आदेश दिए है।

इस समय संजय मिश्रा ईडी के निदेशक है जिनकी नियमित सेवा अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट दो बार सेवा विस्तार दे चुकी है आगामी 31 जुलाई को संजय मिश्रा का दूसरा बड़ा हुआ कार्यकाल खत्म होने जा रहा है इसको लेकर केंद्रीय सरकार ने पुनः उनको सेवा विस्तार देने का एक पत्र सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए उसे निरस्त कर दिया है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी को तीसरी बार सेवा विस्तार के तहत नियुक्ति देना अवैधानिक है इसलिए संजय मिश्रा को यह नियुक्ति नहीं दी जा सकती साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिवस में किसी अन्य वांछित अधिकारी का नाम सुझाने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए है।

Tags : ED
Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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