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दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के रेल लाइनों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के आदेश

  • सुप्रीम कोर्ट के रेल लाइनों के आसपास से अतिक्रमण हटाने के आदेश…

  • 48 हजार झुग्गियों को हटाने की चलेगी मुहिम

नई दिल्ली– सुप्रीम कोर्ट का रेल्वे की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के रेल्वे ट्रेक के आसपास सभी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश रेल्वे प्रशासन को दिये हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रेल्वे को तीन महिने का वक्त दिया हैं खास बात है इस फैसले के खिलाफ कोई भी स्थगन आदेश नही ले पायेगा। जैसा कि अकेले दिल्ली रेल्वे मंडल में ट्रेक के आसपास झुग्गी झोंपड़ी की बजह से 4 लोगों की रोजाना मौत होती हैं।

बताया जाता हैं रेल्वे के पास 4.77 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें 10129 हेक्टेयर जमीन दिल्ली मंडल पर है और उसमें से 844 हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जे हैं जिससे रेल्वे को अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमें उंसका सुरक्षा जोन भी शामिल हैं।

अकेले दिल्ली एनसीआर के बीच 140 किलोमीटर के इलाके में 48 हजार झुग्गियां है और रेल्वे के इस इलाके में 60 जगह अवैध रूप से झुग्गियों का निर्माण हो चुका हैं जिससे ट्रेक के किनारे अधिकांश समय लोगों का आना जाना बना रहता हैं लोग ट्रेक को ग़ैरक़ानूनी रूप से पार ही नही करते बल्कि ट्रेक बैठ भी जाते हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होती है और रेल यातायात भी प्रभावित होता हैं।

पहले भी रेल्वे ने इस अतिक्रमण हटाने के लिये कोशिशें की लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते वह सफल नही हो पाई थी ।अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया हैं कि इस अंतिरिम आदेश को कोई प्रभावित नही कर सकेगा।

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