नई दिल्ली/ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने मनी लांड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन शराब घोटाले में सीबीआई में मामले की बजह से फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जबकि एससी के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है इसलिए उन्हें रिहा किया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहने या न रहने का फैसला वह खुद ले सकते है।
21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया था, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें आज अंतरिम जमानत दे दी है साथ ही यह मामला उच्च बैंच को सौप दिया हैं।
पीएमएलए में गिरफ्तारी के बाद जमानत तभी मिल सकती है जब पर्याप्त सबूत नहीं हो और आरोपी से समाज को कोई खतरा न होने के साथ वह देश छोड़कर नहीं भागे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की पूरी परख के बाद ही केजरीवाल को बेल दी है। लेकिन अदालत ने अंतरिम जमानत देने के साथ कहा है कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है इसलिए उन्हें रिहा किया जा रहा है हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता है और उन्हें तय करना है कि वह मुख्यमंत्री बने रहना चाहते है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि यह मामला हम बड़ी बैंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है इसका आधार क्या है इसके लिए हमने तीन सबाल तैयार किए है बड़ी बैंच चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत में बदलाव कर सकती है।
खास बात है कि साउथ इवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले शराब नीति के मनी लांड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट चली गई थी और हाईकोर्ट में ट्रॉयल कोर्ट ने 25 जून को जमानत को रद्द कर दी थी।
शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार को लेकर 26 जून को सीबीआई ने भी केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और यह मामला भी अदालत में है और कोर्ट ने केजरीवाल को 25 जुलाई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरासत में भेज दिया था।
इधर आप नेताओं ने प्रेस कान्फ्रेस में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है आज ईडी के केस में उन्हे बेल मिली अब सीबीआई केस में भी उन्हें जमानत मिल जाएगी उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा का षडयंत्र है और भाजपा दिल्ली के लोगों के काम रोकने की साजिश रच रही है। खास बात है पिछले दिनों देश के 150 वकीलों ने जिसमें आप के समर्थक वकील भी शामिल थे ईडी के जमानत का विरोध करने और हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने को लेकर सी जे आई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र भी सौंपा था।