close
दिल्लीदेश

शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत, 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया, ईडी सीबीआई को फटकार

Manish Sisdodia after gets bail
Manish Sisodia after gets bail

नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी के केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस मामले ने कोर्ट ने ईडी सीबीआई को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप 17 महिने के बाद भी ट्रायल शुरू नही कर पाएं जो आपकी बड़ी नाकामी है वही एससी ने निचली अदालतों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा इतनी लंबी कैद के बाद जमानत दी जा सकती थी लेकिन आपने विचार ही नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर गवई और केबी विश्वनाथन की बैंच ने फैसला सुनाया और इस दौरान एससी ने ईडी सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश करने के बाद भी केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है अभी तक ट्रायल भी शुरू नही हो सकी है जबकि हमने कहा था ईडी सीबीआई 8 माह में ट्रायल पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट पर भी तल्ख़ टिप्पड़ी करते हुए कहा निचली अदालतें भी सेफ खेल, खेल रही थी वह यह भूल गई कि लम्बी कैद के बाद जमानत दी जा सकती है जेल अपवाद है लेकिन ट्राइल कोर्ट और हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार ही नहीं किया, सिसोदिया की जमानत नही हुईं सांप सीढ़ी के खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 महिने के कैद उसके बाद भी ट्राइल शुरू नही हुआ इतनी लंबी कैद के बाद कठोरता में ढील के तहत जमानत दी जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों के ही केस में जमानत पर रिहा किए जाने का फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को 10 – 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देने के साथ कुछ शर्ते भी रखी है उन्हें अपना पासपोर्ट सिरेंडर करना होगा। सोमवार और गुरुवार संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट देना होगी। मामले के सबूत और गवाहों को प्रभावित नही करेंगे। अपना जमानती कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन रियायते भी दी है वह किसी भी दफ्तर जा सकते है सचिवालय जा सकते हैं और कोई भी कामकाज कर सकते हैं। जबकि ईडी सीबीआई के वकीलों ने इसपर रोक लगाने की मांग की थी परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी।

जबकि प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन के वकीलों ने इस दौरान अपनी दलील में कहा कि मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले और मनी लांड्रिंग केस में बेगुनाह नहीं है और यह घोटाले में गहराई तक शामिल है हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं उन्होंने कहा सिसोदिया डिप्टी सीएम होने के साथ 18 विभाग सम्हाले हुए थे उसमें यह आबकारी विभाग भी शामिल था साथ ही यह कैबिनेट के फैसलों के लिए भी जिम्मेदार थे। यह मनमाने ढंग से फायदा बढ़ा नही सकते उन्होंने यह भी कहा इन्हें राजनेतिक रूप से नही फंसाया गया है।

जबकि बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 के फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यदि 6 – 8 महिने में मनीष सिसोदिया के केस की ट्राइल शुरू नही की जाती तो उनकी जमानत पर विचार किया जा सकता है।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस केस में ईडी और सीबीआई दोनों ही आजतक कोई सबूत पेश नही कर पाए न इनके पास कोई साक्ष्य हैं जबकि वह 17 महिने से जेल में हैं और इस तरह वह केस की न्यूनतम सजा भुगत चुके है। उन्होंने कहा उनपर जो आरोप हैं वह नीतिगत मामलों के हैं इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में नही रखा जा सकता।

जैसा कि 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था उसके बाद 9 मार्च को ईडी ने भी शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिग के केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था । ईडी ने 14 और सीबीआई ने 13 अर्जियां कोर्ट में दाखिल की थी। मनीष सिसोदिया पर इनका आरोप था इन्होंने 144 करोड़ की राशि का घोटाला किया है शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके 143.46 करोड़ माफ कर दिए और इन्होंने शराब नीति के खिलाफ फैसले लिए जिससे शासन को भारी राशि का नुकसान हुआ है।

17 महिने बाद तिहाड़ से बाहर आए मनीष सिसोदिया —

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से आज शाम रिहा कर दिया गया, आप के सांसद संजय सिंह उन्हें लेने तिहाड़ जेल पहुंचे इस मौके पर भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी वहां पहुंच गए थे जेल से बाहर आने के बाद बड़े ही लाव लश्कर के साथ एक रैली के रूप में उन्हें सीएम हाउस लाया गया। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा सुप्रीम कोर्ट का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उन्होंने कहा संविधान की ताकत से ही आज उन्हें जमानत मिली है उसे बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का यह कर्ज मैं कैसे उतार सकूंगा, सिसोदिया ने कहा निर्दोष लोगों ने ही आज संविधान को बचाए रखा है। इसके उपरांत सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने जाएंगे और कल शनिवार को सुबह 9.30 बजे वह महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद 10.30 बजे वह कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे उसके उपरांत पार्टी दफ्तर पर आप के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।

Image: AAP Twitter
Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

Leave a Response

error: Content is protected !!