ग्वालियर- हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने तम्बाकू उत्पादों पर बैधानिक चेतावनी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जिन उत्पादों पर 85 प्रतिशत वैधानिक चेतावनी नहीं होगी उन्हें जब्त किया जाए। इसके लिए पुलिस राजस्व, आबकारी आदि कार्रवाई कर सकते है।
बबलू शिवहरे द्वारा दायर जनहित याचिका में कहां गया था कि केंद्र सरकार ने 2015 में वैधानिक चतेवानी संबंधी संशोधित निर्देश जारी किए थे जिसके मुताबिक 60 फीसदी हिस्से में तम्बाकू से होने वाली बीमारी कैंसर का फोटो और 25 फीसदी हिस्से पर चेतावनी लिखा होना चाहिए। परंतु नए निर्देशों का पालन न तो सिगरेट की डिब्बी और न ही तम्बाकू पाउच पर हो रहा है। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी साथ ही ये भी कहा कि निर्देशो का पालन नहीं करने वाले अफसरो के खिलाफ याचिका कर्ता अवमानना की कार्रवाई कोर्ट में कर सकता है।