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दिल्लीदेश

छोटे और मझौले व्यसायियों को जीएसटी में राहत, अब तीन माह में करना होगा रिटर्न दाखिल

GST
  • 2 लाख से कम गोल्ड खरीद में आधार और पेन कार्ड की अनिवार्यता खत्म
  • कम्पोजीशन स्कीम की सीमा अब 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई

नई दिल्ली – केन्द्रीय सरकार ने देश के छोटे और मझौले व्यवसायियों को आज जीएसटी में कुछ राहत देने की घोषणा की है। अब एक माह की बजाय क्वार्टर ली रिटर्न दाखिल करना होगा और इसके लिये एक ही फ़ार्म का उपयोग होगा। वही कम्पोजीशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर अब एक करोड़ कर दी गई है। गुड्स एन्ड सर्विस टेक्स को लागू हुएं तीन माह का समय हो गया इस दौरान केन्द्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हो या पराये सभी ने बुरी तरह से घेरा और खूब निशाना साधा, उसके बाद सरकार ने जीएसटी काउंसिल का गठन किया और आज हुई उसकी बैठक में आये सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव किये गये।

वित्तमंत्री अरुण जैटली ने मीडिया को जानकारी देते हुएं बताया कि एक करोड़ और ढेड़ करोड़ तक के टर्न ओवर वाले व्यवसायियों को अब तीन माह में अपना रिटर्न दाखिल करना होगा और फ़ार्मो के झंझट से दूर अब एक ही फ़ार्म भरना होगा। जबकि पहले प्रति माह रिटर्न दाखिल करने का नियम था, जैटली के मुताबिक कम्पोजीशन स्कीम की सीमा अब 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। वही रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म स्कीम को 31 मार्च तक के लिये स्थगित करने की घोषणा भी की गई है।जैटली ने बताया कि निर्यातको के लिये भी सरकार ने राहत देने की पहल की है और निर्यातको के लिये इ वाँलेट बनाने और निर्यातको का रिफ़न्ड तुरन्त बापस करने का भी निर्णय लिया गया है सरकार ने एक करोड़ के टर्न ओवर वाले व्यवसायियो के लिये टेक्स सिलेब में बदलाव किया है।

सामान्य को एक फ़ींसदी मैन्युफ़ैक्चरिंग पर 2 और रैस्टारेन्ट व्यवसाई को 3 फ़ीसदी टेक्स अब देना होगा। जैटली ने कहा कि जिन व्यवसायियों का टर्न ओवर ढेड़ करोड़ से ज्यादा है उन्हें पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही टेक्स देना होगा। सरकार ने सोना खरीदने वालों को दीवाली गिफ़्ट की घोषणा भी की है अब 50 हजार की बजाय 2 लाख कीमत का सोना खरीदने पर आधार कार्ड और पेन कार्ड दिखाना होगा। इस तरह 2 लाख से कम मूल्य की गोल्ड परचेजिन्ग पर आधार कार्ड और पेन नम्बर की अनिवार्यता नही होगी।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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