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कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास, 164वें दिन मिली सजा, यह रियरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं कहा कोर्ट ने

Court order
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कोलकाता / कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट का यह फैसला घटना के 164वे दिन आया है जबकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है। जबकि सीबीआई और पीड़िता के परिजनों ने इस फैसले पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि हमने सजा ए मौत की मांग की थी। वही पीड़ित डॉक्टर के परिजन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर हॉस्पिटल में 8 -9 अगस्त 2024 की रात यह घटना हुई थी जब हॉस्पिटल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के 162 वे दिन शनिवार को सियालदह कोर्ट के जस्टिस अनिर्बान दास ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था और आज सोमवार को घटना के 164 वे दिन जस्टिस अनिर्बान दास ने दोपहर 2.45 बजे संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कोर्ट ने अपना 164 पेज का फैसला सुनाया। इस दौरान जस्टिस दास ने कहा यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का प्रकरण नही है इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। चूंकि पीड़िता के परिवार और सीबीआई ने कोर्ट से मौत की सजा की मांग की थी। समझा जा सकता है अदालत ने उसी के मद्देनजर यह टिप्पणी की।

जस्टिस दास ने इस फैसले के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे। हालांकि पीड़िता के परिवार ने इस राशि को लेने से साफ इंकार कर दिया साथ ही कहा हमें केवल न्याय चाहिए।

इससे पहले अदालत ने दोपहर 2.30 बजे तक दोषी संजय रॉय ,CBI और पीड़ित परिवार को मौका दिया और उनका पक्ष सुना। इस दौरान कोर्ट ने संजय से कहा तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम किन किन अपराधों में दोषी हो।

संजय रॉय भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कौन सी धाराओं के तहत दोषी…

1.धारा 64 – बलात्कार – कम से कम 10 साल की जेल की सजा, ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान
2.धारा 66 – पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचेत अवस्था में पहुंचाना – कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान, बढ़ाकर उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है।
3.धारा 103 (1) – हत्या – फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान।

क्या कहा दोषी संजय के परिजनों ने –

जबकि संजय रॉय के परिवार ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे। संजय की मां का कहना था कि मैं उस लड़की के मां बाप की पीड़ा समझ सकती हूं मेरी भी बेटियां है।

केस पुलिस पर होता तो सजा ए मौत होती कहा ममता बनर्जी ने –

इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया अगर यह मामला पुलिस के पास ही होता मौत की सजा तय होती।

ट्रेनी डॉक्टर के परिजन फैसले से संतुष्ट नहीं, जायेंगे हाईकोर्ट –

ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता का कहना है कि हम दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया उसकी निर्ममता से हत्या की गई यह “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” का केस क्यों नहीं है? उन्होंने दावा किया कि जांच ठीक से नहीं हुई है कई लोगों को बचाया गया है सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाईकोर्ट जायेंगे।

कैसे हुई रेप और मर्डर की वारदात …

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में यह घटना 8 – 9 अगस्त 2024 की दरमियानी रात की है जब एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी सुबह डॉक्टर की लाश सेमीनार हॉल में मिली थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के सिविक बालन्टियर को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस जांच कर रही थी। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुए थे और बंगाल में करीब 2 महीने तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प रही थी।
इसी बीच यह केस बाद में सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था।

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जिसके मुताबिक संजय इस मामले में शामिल था घटना स्थल और डॉक्टर की बॉडी पर संजय का डीएनए मिला था। जिसके तहत संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 64, 66 और धारा 103 (1) के तहत दोषी पाया गया था।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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