- फ़िल्म स्टार सलमान को मिली जमानत,
- 50 घंटे बाद जेल से रिहा सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई 7 मई को,
- फ़ैंस में भारी खुशी
जोधपुर / फ़िल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई,जिससे उनके परिवार और फ़ैन्स में खुशी छा गई हैं पूरे 50 घंटे बाद सलमान जेल से रिहा हो गये।मुंबई पहुंचने पर सलमान के घर के बाहर उनकी एक झलक पाने उनके चाहने वालों का सैलाव उमड़ पड़ा। और इस खुशी में जगह जगह जश्न मनाने की भी खबर हैं।
सेशन कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सलमान खान की जमानत की अपील स्वीकार्य कर ली,जज रवीन्द्र कुमार जोशी ने सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में 50 हजार के निजी मुचलके और दो गवाहों के 25 – 25 हजार रु.के मुचलके पर जमानत दे दी।कोर्ट ने सलमान खान के विदेश जाने पर रोक लगादी है इसके लिये उन्हें कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।सेशन कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ सलमान की अपील स्वीकार कर ली है और कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख 7 मई मुकर्रर की है।
सेशन कोर्ट में सलमान के वकील ने अपनी दलील में कहा कि मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट में काले हिरण की गन शाट से मौत की सिर्फ़ सम्भावना प्रकट की गई है पुष्टि के लिये हिरण की खाल और हड्डीयां को विधि विग्यान प्रयोगशाला भेजने के आदेश कोर्ट ने दिये थे लेकिन उन्हें भेजा ही नही गया।इसके अलावा हड्डी पर गन शाट के निशान नही पाये गये,उनके वकील ने कहा कि 20 साल से सलमान जमानत पर है और उन्होंने कभी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नही की वही वे पूर्व के मामलों में रिहा हो चुके है इसलिये वे जमानत के हकदार है। जबकि अभियोजक पक्ष के वकील ने कहा कि सलमान के खिलाफ चश्मदीद गवाह ने गवाही दी और बरामदगी भी हुई है और निचली अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा भी दी है। दौनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लंच के बाद फ़ैसला सुनाया जायेंगा। लंच के बाद जज श्री जोशी ने सलमान की सजा निलम्बन का आवेदन स्वीकार करते हुए उनकी सजा पर रोक लगादी और उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दे दिया।
जैसा कि “हम साथ साथ है” फ़िल्म की शूटिंग के लिये सलमान खान जोधपुर आये थे इस दौरान 27 सितम्बर 1998 की रात सैफ़ अली खान सोनाली बेन्द्रे ,तब्बू, नीलम के साथ यह लोग कांकणी गाँव पहुंचे थे और आरोप है कि सलमान ने अपनी गन से काले हिरणों के झुंड पर फ़ायर किए जिससे दो काले हिरणों (ब्लेक बक) की मौत हो गई थी बाद में वहां के विश्नोई समाज की पहल पर 2 अक्टूबर 98 में सलमान और अन्य छह लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 51/9 52/9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने गत 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा दी थी और सैफ़ अली खान,सोनाली नीलम तब्बू सहित सभी छह लोगों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था।
खास बात है 20 साल पुराने कांकणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान पूरे 20 दिन ही जेल में रहे।