ग्वालियर- आखिरकार भ्रष्टाचार एसीबी और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामलों में जप्त पुराने नोटों को अब लोकायुक्त पुलिस बैंकों में जमा कराकर उन्हें रद्दी होने से बचा सकेगी। भ्रष्टाचार के आरोपों के झेल रहे चार लोगो ने ग्वालियर जिला न्यायालय में आवेदन लगाकर इन नोटो के निराकरण के लिए दिशा निर्देश मांगे थे। क्योकिं 30 दिसंबर के बाद इन नोटो की वैधानिक्ता ही खत्म होने वाली है।
ग्वालियर में भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया हैं कि लोकायुक्त ट्रैप के प्रकरणों की राशि को तीस दिसम्बर से पहले बैक में जमा कराया जाये। विशेष न्यायालय ने ये आदेश इंदौर खण्डपीठ द्वारा जारी आदेश के परप्रेक्ष्य में दिया हैं।ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में 37 मामलों में करीब 70 लाख रूपये की राशि कोषालय, कोर्ट और लोकायुक्त पुलिस के पास जमा हैं।
चार आवेदनकर्ताओं ने विशेष न्यायालय में यह आवेदन दिया था कि उनसे जब्त राशि को तीस दिसम्बर से पहले कोर्ट में जमा कराया जाये।क्योंकि तीस दिसम्बर के बाद हजार पाचसौं के नोट प्रचलन में नही रहेगें।सभी अवेदनों पर एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एफआर वाले मामलों में जमा राशि को बैंक में एफडी बनाकर उसकी जानकारी कोर्ट में देने के आदेश लोकायुक्त एसपी को दिये है।वही निराकरण हो चुके विचाराधीन और प्रचलन वाले मामलों में जब्त राशि को न्यायालय के हेड में जमा करने के आदेश जारी किये है।