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भोपालमध्य प्रदेश

गैस त्रासदी अस्पताल को अधिग्रहित करने के खिलाफ याचिका, भोपाल में कोरोना से हूई पाँचो मौत गैस पीड़ितों की

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  • गैस त्रासदी अस्पताल को अधिग्रहित करने के खिलाफ याचिका,

  • भोपाल में कोरोना से हूई पाँचो मौत गैस पीड़ितों की,

  • हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

भोपाल- मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित गैस पीड़ितों के बीएमएचआरसी अस्पताल को कोरोना वायरस कोविड -19 के संक्रमित मरीजों के लिये अधिग्रहित करने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है खास बात है याचिका में बताया गया है कि भोपाल में जो 5 लोगों की कोरोना पाजीटिव होने के बाद मौत हुई हैं वे सभी गैस पीड़ित थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और मध्यप्रदेश संरकार को नोटिस जारी किया है।

भोपाल ग्रुप ऑफ एक्शन की तरफ से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है याचिका में कहा गया है कि, भोपाल में गैस त्रासदी के आज भी करीब 3.50 लाख पीड़ित है जिनका इलाज बीएमएचआरसी में चल रहा था लेकिन इस अस्पताल को सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये ले लिया जिससे गैस प्रभावित मरीजों का ना तो इलाज हो पा रहा है ना ही उन्हें दवाईयां उपलब्ध हो पा रही हैं

जिससे उनकी हालत खराब हो रही है और वे सभी दर दर भटक रहे हैं इनमें से जो पाँच लोग जहांगीराबाद और इमामबाड़े के थे वे सभी गैस पीड़ित थे जो फेफड़ों के संक्रमण से पहले से ही परेशान थे और इलाज नही मिलने से कोरोना पाजीटिव हो गये और उनकी मौत हो गई ,संगठन का आरोप है कि भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 हैं उनमें से जो पांच मौत हुई।

वह इन गैस पीड़ितों की ही हुई जिनके फेफड़े कमजोर थे और वे फेफड़ों के संक्रमण से पहले से ही परेशान थे संगठन की मांग है, कि गैस पीड़ितों के इस बीएमएचआरसी अस्पताल को गैस पीड़ितों के हित में छोड़ा जाये या अलग अस्पताल की सुविधा मुहैया कराई जाये। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

Tags : Covid-19

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