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गृहमंत्री के खिलाफ याचिका खारिज..
ग्वालियर– हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
सरकार की ओर से कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा सभी सुरक्षा का मानकों का पालन किया जा रहा है सिर्फ अखबार के एक फोटो के आधार पर उनके खिलाफ इस तरह की याचिका विचार योग्य नहीं हो सकती।
याचिका में हाईकोर्ट के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि गृह मंत्री डॉ मिश्रा पिछले एक डेढ़ महीने के दौरान कई बार ग्वालियर प्रवास पर आए हैं जहां उन पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आक्षेप लगाया गया था।