नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर में परसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार ने आयोग के माध्यम से जो परसीमन की प्रक्रिया पूर्ण कराई है वह उचित है और इसी के आधार पर जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव संपन्न होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र ने अपने अधिकार का उपयोग कर जम्मू कश्मीर में परसीमन आयोग का गठन किया है और यह उचित कार्य है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परससीमन और सीटों की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है।
जैसा कि केंद्र के बनाये गए परसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में इसकी प्रक्रिया पूरी की गई जिसमें अब विधानसभा सीटों में इजाफा किया गया है और 83 की जगह अब 90 विधानसभा सीटें होंगी और आयोग ने 5 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव भी रखा है।
जबकि केंद्र के परसीमन आयोग की गतिविधियों की जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनेतिक दलों के नेताओं ने विरोध किया और उसके बाद ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी जिन्हे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।