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पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री तोमर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश
ग्वालियर – हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों की रैली जुलूस और सभा पर प्रतिबंध लगाते हुए वर्चुअल और आधुनिक पध्दति से यह कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने अपने चार बिंदु के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक आयोजनों के लिए कोई रैली जुलूस अथवा आमसभा नहीं की जाए ।इसके लिए वर्चुअल और आधुनिक संचार संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। जहां वर्चुअल मीटिंग नहीं ली जा सकती है वहां कारण बताते हुए राजनीतिक दल जिला कलेक्टर को मीटिंग के लिए आवेदन सौंपेंगे कलेक्टर चुनाव आयोग की परमिशन के बाद राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम करने की सशर्त अनुमति देगा।
इसके लिए वहां मौजूद रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी राजनैतिक दलों को करनी पड़ेगी और इसके लिए जिला प्रशासन के पास दोगुनी सैनिटाइजर और मास्क की कीमत जमा करनी होगी।