नई दिल्ली/ दो हजार के नोट बदलने या उन्हें जमा करने की तारीख 23 मई है और 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अब भारतीय स्टेट बैंक ने नई अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक अब बिना एड्रेस प्रूफ या पता बताएं कोई भी किसी भी बैंक से 2 हजार के 10 नोट बदलवा सकता है इसके लिए उसे कोई पर्ची भरने की भी ज़रूरत नही होगी।
जैसा कि पहले जारी गाइड लाइन में एसबीआई ने नोट बदलने के दौरान एक फॉर्मेट भर कर लाने की बात कही थी जिसमें नोट बदलवाने के लिए आएं व्यक्ति से एक हस्ताक्षर युक्त फॉर्म भरने के साथ उससे आई डी प्रूफ भी मांगा गया था। लेकिन अब एसबीआई ने अपनी सभी ब्रांचो को जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नाम के खाते में जितने भी चाहे 2000 के नोट जमा करा सकता है लेकिन राशि के आधार पर व्यक्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईटी विभाग की गाइड लाइन का पालन करना होगा।
नई गाइड लाइन के मुताबिक अब नोट बदलने के दौरान आपको कोई फॉर्म नही भरना होगा ना ही आईडी या एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी किसी भी बैंक से आप 10 की संख्या में दो हजार के नोट एक बार में बदल सकते है बैंक में खाता होने की ज़रूरत भी नही होगी यदि नोट ज्यादा है तो आप दुबारा भी लाइन में लगकर नोट बदलवा सकते है इस दौरान आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक यह नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे।
जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि पहले भी करेंसी मैनेजमेंट होता रहा है हमने जो नोटीफिकेशन जारी किया उसमें पूरा पूरा समय दिया है आज कल ही नही आप अपनी सहूलियत से 4 महिने में कभी भी नोट बदल सकते है जल्दबाजी की कोई बात नही है उन्होंने कहा लोग इसकी गंभीरता को समझे इसलिए 30 सितंबर तक की डेड लाइन दी गई है लेकिन आगे भी यह लीगल टेंडर बने रहेंगे।