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मध्यप्रदेश में लॉक डाउन नही, 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू ,
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सख्ती से होगा कोविड नियमों का पालन,
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मास्क नही तो लगेगा जुर्माना
भोपाल – मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज भोपाल में कोरोना के बड़ते मामलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली जिसमें निर्णय लिया कि प्रदेश में फिलहाल लॉक डाउन नही लगाया जायेगा लेकिन कोरोना महामारी से बचाव के लिये जो गाइड लाइन निर्धारित की गई है उंसका सख्ती से पालन कराया जाये। साथ ही प्रदेश के जिन 5 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हाल में इजाफा हुआ है वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जायेगा ।
समीक्षा बैठक में प्रदेश भर में मास्क लगाना अनिवार्य करते हुए 30 दिन तक विशेष मास्क अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया जिसके तहत पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये गये कि वह 21 नवंबर से हर जगह चेकिंग अभियान चलाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मास्क का हर जगह उपयोग करें और जो मास्क का उपयोग करते नही पाये जाये उनके खिलाफ वह जुर्माना कार्यवाही भी कर सकता हैं। बैठक में फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय भी लिया गया जबकि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूलो के लिये पूर्व विभागीय निर्देशों लागू रहेंगे। बैठक में अब 50 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमा घर खोले जाने को भी मंजूरी दी गई।
जिन 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई हैं उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा शामिल है। जहां 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि सभी कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेकर 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट अपने सुझावों के साथ देंगे, बैठक के निर्णय के मुताबिक प्रदेश में लॉक डाउन तो नही लगेगा लेकिन पाजीटिव संख्या बढ़ने पर उस इलाके को कंटेन्मेंट जोन बनाया जा सकता है।