- निर्वाचन आयोग को नही गवर्नर को है चुनाव शून्य करने का अधिकार
- नरोत्तम मिश्रा ने आयोग के फ़ैसले पर उठाए सवाल
दतिया… प्रदेश के केबीनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया मै सार्वजनिक मंच से केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के फ़ैसले को न्याय संगत नही ठहराते हुए कहा कि इस फ़ैसले से देश की राजनीति मै विसंगति आ जायेगी जो प्रजातंत्र के लिये घातक होगा,
श्रीमिश्रा ने कहा कि कोई भी किसी भी नाम से अखबारो मै विज्ञापन या अपील छपवा देंगे और आयोग मै शिकायत कर किसी को भी अयोग्य ठहराने की कोशिश कर सकते है, आयोग को कठघरे मै खड़ा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फ़ैसले मै कही भी स्पष्ट नही है कि पेड न्यूज का मामला कैसे हुआ ?
सिर्फ़ आशंका और सम्भावनाओ के आधार पर निर्वाचन आयोग ने फ़ैसला दे दिया जब कि चुनाव को शून्य या प्रत्याशी को अयोग्य करने का अधिकार केवल गवर्नर को है, गवर्नर तय करेंगे कि मामले मै क्या करना है फ़िर यह विधि विभाग मै जायेगा, श्री मिश्रा ने कहा कि यह शोध का विषय हो सकता है परन्तु शून्य का कतई नही है|
जैसा कि शनिवार को निर्वाचन आयोग ने 2008 मै हुए विधानसभा चुनाव मै एक शिकायत मै नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले का दोषी माना था और अपने फ़ैसले मै उनका चुनाव शून्य बताते हुए उन्हें अयोग्य ठहराया था साथ ही 3 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगादी थी|
वही नरोत्तम मिश्रा पूर्व मै निर्वाचन आयोग के इस फ़ैसले के खिलाफ़ हाईकोर्ट मै अपील करने की बात भी कह चुके है वही सार्वजनिक मंच से उन्होने कहा कि वे दतिया की जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे|