हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर जिले में अगस्त में हुई कुपोषित बच्चों की मौत के मामले में गंभीर रुख अख्तियार किया है..हाईकोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित श्योपुर जिला प्रशासन को नोटिस जारी किये है और उनसे 4 सप्ताह में जबाब मांगा है..अधिवक्ता एस.के शर्मा ने एक जनहित याचिका इस आशय की हाईकोर्ट में दायर की है कि राज्य सरकार ने 116 मौतों के बाद सिर्फ जिले के कलेक्टर को हटाकर अपने दायित्व का निर्वहन कर लिया है जबकि कुपोषण पर सुप्रीमकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि एसी मौतों पर अधिकारियों और राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को तय करना चाहिए..कोर्ट ने 7 पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जबाब तलब किया है साथ ही जिम्मेवार अधिकारियों के सर्विस बुक में भी इस लापरवाही का उल्लेख करने की याचिका में मांग की गई है।
एमपी हाईकोर्ट ने कुपोषण से हुई 116 मौतों पर सरकार को दिया नोटिस
previous article
जेयू को नगर निगम ने दिया 37 करोड़ बकाया संपत्तिकर का नोटिस
next article