नई दिल्ली / मोदी सरनेम के मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जायेगी। इस खबर के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल हैं। जबकि राहुल गांधी ने कहा मेरी जिम्मेदारी आईडिया ऑफ़ इंडिया की सुरक्षा करने की रहेगी।
2 अगस्त की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था आज दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फ़ैसले को रद्द करते हुए निचली अदालत व्दारा दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। इस सुनवाई की बहस के दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानते है कि ट्रॉयल कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी ? जज को फैसले से पहले इस बात को बताना चाहिए था, कोर्ट ने कहा अधिकतम सजा से लोकसभा सीट बिना सांसद प्रतिनिधि के रहती है यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है यह उस लोकसभा के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत देते हुए यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो कहा गया वह अच्छा नहीं था नेताओं को जनता के बीच बोलते समय सावधानी बरतना चाहिए यह राहुल गांधी का भी कर्तव्य बनता है कि वह इस बात का ध्यान रखें।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने यह मामला सुना और फैसला दिया जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे वादी पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी वकील थे जबकि राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बेंगलुरू के कोलार में लोकसभा चुनाव के दौरान 1 अप्रैल 2019 को भाषण दिया था। सूरत की सेशन कोर्ट ने इसके खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी थी उसजे बाद तुरत फुरत लोकसभा स्पीकर ने उनको सांसदी से बर्खास्त कर दिया था सांसदी जाने के बाद उन्हें मिला बंगला भी उनसे वापस ले लिया गया, उसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ याचिका लगाई लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा बहाल रखी, उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन में तीन बार सुनवाई हुई। 15 जुलाई को हाईकोर्ट और ट्राइल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई 21 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और राहुल गांधी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया। 2 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 4 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगादी इस तरह राहुल गांधी अपने पक्ष में आए इस फैसले की प्रति लोकसभा सचिवालय को देंगे। वहीं जो सबाल उठ रहे है उसके मुताबिक राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल होगी और अब वह वर्तमान मानसून सत्र में शामिल होंगे, साथ ही अगले साल होने वाला चुनाव राहुल गांधी लड़ सकेंगे बशर्ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ ना हो, और अब सांसद रहते राहुल गांधी को उनका बंगला भी फिर से वापस मिल जायेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह देखा गया और कांग्रेस मुख्यालय सहित प्रदेश और जिला कार्यालयों पर जश्न का माहौल देखा गया इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता खूब थिरके और मिठाई बांटी गई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कहा कि आज नही कल,कल नही तो परसों सच्चाई की जीत होती है जो भी हो मेरा रास्ता क्लीन है मुझे क्या करना है मेरा क्या काम है मेरी जिम्मेदारी वही रहेगी चाहे जो हो, आइडिया ऑफ इंडिया की सुरक्षा करना ही मेरा काम है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहेदिल से स्वागत,यह संविधान लोकतंत्र भारत के आम लोगों और वायनाड की जनता की जीत है साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश बेनकाब हुई है। जबकि प्रिंयका गांधी वाड्रा ने गौतम बुद्ध के एक संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि,सूरज चांद और सच कभी छुपता नहीं है उन्होंने फैसले का स्वागत किया है।
वही इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी नेताओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की है आप नेता अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है जबकि आरजेडी नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा खुशी की बात है लोकतंत्र की जीत हुई अब इंडिया और मजबूती से काम करेगा।