नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है कोर्ट का कहना है कि हनीप्रीत हरियाणा राज्य की आरोपी है उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करना चाहिये। 25 अगस्त से फ़रार बाबा रामरहीम की खासमखास हनीप्रीत पर पंचकुला में हिंसा फ़ैलाने और बाबा को फ़रार कराने की साजिश रचने का आरोप है और हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ़ राष्ट्रद्रोह का मामला पन्जीबद्ध किया है।
हनीप्रीत ने अपने वकील के माध्यम से अपनी जान को खतरा बताकर नई दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका में हनीप्रीत ने कहा है कि हरियाणा पुलिस की मंशा मुझे नुकसान पहुंचाने की है जबकि उसके आरोप बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ़ कोई मामला बनता ही नहीं है। हनीप्रीत की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा और कोर्ट का समय खत्म होने से पहले दिये फ़ैसले में हनीप्रीत को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी कोर्ट ने कहा कि यह मामला नई दिल्ली का नही है और हरियाणा का है इसके लिये उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में निवेदन करना होंगा।
सरकारी वकील अनिल सोनी के मुताबिक कोर्ट का मानना है कि हनीप्रीत कोर्ट का समय खराब कर रही है, कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में आत्मसमर्पण करने का विकल्प भी दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हनीप्रीत को गिरफ़्तारी का डर जरूर पैदा हो गया है।