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दिल्ली

गृह मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की, हॉट स्पॉट एरिये में दुकानें खोलने पर प्रतिबंध

  • गृह मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की

  • हॉट स्पॉट एरिये में दुकानें खोलने पर प्रतिबंध

  • ग्रामीण इलाक़ो में दुकानें खुलेंगी शहरी क्षेत्र में सशर्त छूट

नई दिल्ली – गृह मंत्रालय ने एक बयान के मार्फत देश में लॉक डाउन के दौरान सशर्त दुकानें और व्यसायिक प्रतिष्ठान खोलने को लेकर गाइड लाइन जारी की है जिसके मुताबिक सभी हॉट स्पॉट पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने पर फिलहाल प्रतिबंध लागू रहेगा जबकि ग्रामीण इलाकों में नियमों का पालन करते हुए दुकानें खुली रहेंगी जबकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

वही शहरी क्षेत्रों में सशर्त दुकानें खोलने पर छूट दी गई हैं जिसके तहत हाट स्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में दुकान खोलने की अनुमति नही होगी जबकि अन्य जगह दुकान खोलने पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ दुकान का आधा स्टॉफ मौजूद रहेगा औऱ सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा।

शॉपिग मॉल सिनेमा हॉल जिम स्पोर्टस क्लब स्वीमिंग पूल और थियेटर बंद रहेंगे और शराब तम्बाकू गुटखा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वही ई कॉमर्स कंपनियो को जरूरी सामान का कारोबार करने के लिये छूट दी गई है।

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