ग्वालियर- हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार द्वारा निलंबित किए गए श्योपुर के एडीएम वीरेंद्र सिंह को राहत प्रदान की है। सरकार के निलंबन के आदेश पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। गौरतलब है कि श्योपुर के एक पत्रकार की कथित पिटाई को लेकर एडीएम को सरकार ने निलंबित कर दिया था।
इसके खिलाफ एडीएम ने हाईकोर्ट में अपने निलंबन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मंगलवार को एडीएम की ओर से कहा गया कि वे मजिस्टेªट के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे में उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही माना और एडीएम को बहाल करने के आदेश जारी किए। दरअसल श्योपुर के पत्रकार दशरथ सिंह परिहार ने जमीनों से संबंधित कोई खबर प्रकाशित की थी। जिस पर एडीएम वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार को नोटिस जारी कर 200 रूपए का जुर्माना भरने के आदेश दिए थे।
उन्होने आदेश की तामील पुलिस से करवाई और पत्रकार को जेल भेज दिया। इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में पत्रकारों ने आंदोलन खडा कर दिया था। जिसके चलते सरकार को एडीएम वीरेंद्र सिंह को निलंबित करना पडा था।