ग्वालियर- हाईकोर्ट की ग्वालियर खड़पीठ ने गुना जिले के पूर्व बीजेपी विधायक राजेंद्र सलूजा को पेंशन दिए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रूपए की कॉस्ट (हर्जाना) लगाई है। दरअसल गुना की रहने वाली महिला वंदना मांढ़रे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि राजेंद्र सलूजा ने अपना जाति प्रमाण पत्र गलत पेश किया था और वे इसी आधार पर सुरक्षित गुना सीट से विधायक चुन लिए गए थे। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी हुई थी।
जिसमें जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया था। लेकिन विधायक का कार्यकाल खत्म होने के बाद पूर्व विधायक की तरह सलूजा को पेंशन दी जाने लगी थी। इसी को आधार बनाकर महिला ने एक जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट का कहना था कि जाति प्रमााण पत्र के आधार पर उनकी विधायकी नहीं गई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने पेंशन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।