नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित में एक अहम फ़ैसला देते हुएं कहा है कि निजी स्कूल बड़ाई गई फ़ीस वापस लें इसके लिये हाईकोर्ट ने स्कूल संचालको को 10 दिन का समय दिया है जैसा कि नये सत्र के दौरान स्कूलो ने अनाप शनाप फ़ीस वृद्धि कर बच्चों के अभिभावको से बसूल की थी जिसका विरोध भी हुआ था हाईकोर्ट ने यह आदेश दिल्ली के 98 स्कूलो को दिया है।
लेकिन एक बात साफ़ होती है कि आज शासन और प्रशासन लगता है बिल्कुल पन्गु हो गया है यही वजह है कि उसके काम को भी कोर्ट को करना पड़ रहा है और वह ऐसी नीति बनाने में नाकाम साबित हो रहा है जिससे इन स्कूलो की मनमानी पर नकैल कसी जा सकें।