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हाईकोर्ट ने कोरोना गाइड लाइन के सख्ती से पालन कराने के दिये आदेश…
- बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर लगी थी जनहित याचिका…
- पालन नही हुआ तो कलेक्टर, एसपी अवमानना के होंगे दोषी…
ग्वालियर – मध्यप्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी को आदेश दिया है कि वह हरहालत में सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाएं। एससी ने कहा कि अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के दौरान पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि कोरोना की गाइड लाइन का पालन नही हो रहा तो प्रशासन कड़ी कार्यवाही करें यदि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इन आदेशों का उल्लंघन करते है तो यह खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला माना जायेगें।
अधिवक्ता हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी ।जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे ।सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था।
हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती। यदि करती है तो कलेक्टर एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करना होगी। उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर सोमवार के आदेश यानी दोपहर 2:28 बजे के बाद के किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी।