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ग्वालियरमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट का आदेश- प्रशासन किला तलहटी से शीघ्र हटाएं अतिक्रमण

Gwalior Fort
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हाईकोर्ट का आदेश – प्रशासन किला तलहटी से शीघ्र हटाएं अतिक्रमण

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर ग्वालियर किले की तलहटी के अतिक्रमणों को हटाने के आदेश कलेक्टर, निगम कमिश्नर और पुरात्तव विभाग को दिए है। साथ ही किले तलहटी पर मौजूद गोपालचल पर्वत को लेकर कहा है कि कलेक्टर उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे  विभाग को सौपें।

जैसा कि इस ऐतिहासिक किले के चारों ओर तलहटी में 178 अतिक्रमणो की सूची पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट को सौपी है,खास बात है हाईकोर्ट ने इस पर भी नाराजगी व्यक्त की आदेश होने के बावजूद जिला प्रशासन ने साढ़े पांच साल में भी किला तलहटी से अतिक्रमण क्यों नही हटाये।

ग्वालियर का किला देश की प्राचीन ऐतिहासिक और पुरातत्व धरोहर है लेकिन इस के नीचे और ऊपरी परिधि में भारी अतिक्रमण और निर्माण हो गये है जिससे इस पुरा धरोहर को खतरा उत्पन्न हो गया है किला तलहटी में इस अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका माता प्रसाद द्वारा लगाई गई थी।

हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2012 को राज्य शासन को आदेश दिया था कि ग्वालियर किले पर जो जमीन शासन की है, उसे एएसआई (आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) को दे दी जाए, ताकि इस जमीन पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके। साथ ही जिन लोगों ने बिना अनुमति अतिक्रमण कर लिया है। उनके अतिक्रमण हटाए जाएं।

शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर साढ़े पांच साल में कार्रवाई नहीं की। पिछली सुनवाई को हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सुनवाई के दौरान सख्त नाराजगी जताई थी। साथ ही इस मामले में जवाब पेश करने के लिए प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेकेट्री को तलब किया गया था।

लेकिन जब अतिक्रमण नही हटा तो फिर से कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने को लेकर पुरातत्व विभाग, कलेक्टर और निगम कमिश्नर को आदेशित किया है कि वह सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करें। साथ ही अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू करें।

वैसे पुरातत्व विभाग ने 178 अतिक्रमणों की सूची हाईकोर्ट में पेश की है। लेकिन याचिकाकर्ता के मुताबिक वहां छह हजार के लगभग अतिक्रमण मौजूद है। अब  देखना होगा,प्रशासन अपनी कार्रवाई कब शुरू करता है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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