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कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने की शर्त पर दी हाईकोर्ट ने जमानत
ग्वालियर– हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में एक आरोपी को कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने की शर्त पर जमानत दी है इसके लिए उसे मुरैना जिले के कलेक्टर से संपर्क करना होगा और कलेक्टर के निर्देश पर कोरोना काल में वारियर्स बनकर लोगो की सेवा करना होगी यदि उसने आदेश की अवहेलना की तो मुरैना कलेक्टर को हाई कोर्ट को सूचित करना होगा उसके बाद हाईकोर्ट युवक की जमानत याचिका पर पुनर्विचार करेगा।
मामला 2013 में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा से जुड़ा हुआ है इस मामले में विनय शाक्य ने मनोज शाह की जगह एक सॉल्वर का इंतजाम किया था और बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।
सीबीआई कोर्ट ने उसके खिलाफ झांसी रोड थाने में 2014 में मामला दर्ज किया था उसके खिलाफ धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज बनाने और परीक्षा अधिनियम की धारा में उसे गिरफ्तार किया गया था और 2017 से विनय जेल में है।
उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे कोरोना काल में वारियर बनकर काम करने की शर्त पर जमानत दी है।