ग्वालियर– मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्द्धन के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को 25 हजार रूपए की कॉस्ट (जुर्माना) इस बात का लगाया है कि उन्होनें 4 साल तक कोर्ट का समय बर्बाद किया है। दरअसल राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र से साल 2013 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस से जयवर्धन सिंह ने और भाजपा से राधेश्याम धाकड़ ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में धार्मिक भावनाएं भड़काते हुए भगवान और देवी-देवताओं के कलैण्डर व पोस्टर आदि वितरित करते हुए उनके नाम पर वोट बैंक मांगने का आरोप लगाया गया था।
जिसके बाद राधेश्याम धाकड़ ने चुनाव निरस्त कराने का आग्रह अपनी याचिका में किया था। इसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। जहां से 60 दिन में इस याचिका का निराकरण करने के मप्र हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। जिसके तहत यह याचिका जबलपुर हाईकोर्ट से ग्वालियर में हाईकोर्ट की पीठ में ट्रांसफर कर दी थी। जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राधेश्याम धाकड़ की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उन पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।