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ग्वालियरमध्य प्रदेश

निजी नर्सिंग कॉलेजो की मनमानी और फर्जीवाड़े के शिकार छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

  • निजी नर्सिंग कॉलेजो की मनमानी और फर्जीवाड़े के शिकार छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

  • बिना मान्यता प्रवेश और परीक्षा से वंचित रखने पर कॉलेजो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही

ग्वालियर – निजी नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी और फर्जीवाड़े के शिकार छात्रों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने कहा है कि बिना नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के छात्रों को अपने कालेज में प्रवेश देने और उन्हें परीक्षा से वंचित रखने वाले कालेजों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ।छात्र अपनी फीस और क्षतिपूर्ति के लिए हकदार हैं।

करीब आधा दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कालेजों ने अपने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्राप्त बताकर उन्हें एडमिशन दिया था लेकिन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से एफीलिएशन नहीं मिलने के कारण उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया।

ऐसे में उनकी साल खराब हो गई ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित अभिषेक नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा शालिनी भदौरिया ने जीएनएम कोर्स के लिए अभिषेक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था लेकिन नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं था ।

इस कॉलेज में शालिनी भदोरिया नामक छात्रा ने 2018 -19 में एडमिशन लिया था कॉलेज का दावा था कि वह बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में नर्सिंग काउंसिल से अधिमान्य है जबकि ऐसा नहीं था ।

कोर्ट ने शालिनी नामक छात्रा को अपनी फीस वापसी के साथ ही उक्त कालेज के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है ।गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने के मामले में करीब डेढ़ दर्जन कॉलेजों पर एक-एक लाख रुपए का हर्जाना अधिरोपित किया था।

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