ग्वालियर – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य शासन को एक नोटिस जारी कर ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर अनय द्विवेदी के एक कृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए एक सप्ताह में जवाब माँगा है कि क्यों ना कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया जाये।
माननीय हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अनिल बनवरिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नगर निगम कमिश्नर का ईओडब्ल्यू एसपी को धमकी देना और उनके कार्यालय के मुख्य द्वार पर कचरा फिकवाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कहा कि एक सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करें . गौरतलब है नगर निगम अफसरों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है और पिछले महीने ईओडब्ल्यू एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने मामलों की जानकारी लेने के लिए कमिश्नर को एक नोटिस जारी किया था जिसके बाद नगर निगम कर्मचारियों ने एक डंपर कचरा बीती 23 फरवरी को ईओडब्ल्यू कार्यालय के मुख्य द्वार पर फेंक दिया था और जब इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू एसपी ने कमिश्नर अनय द्विवेदी से की तो उन्होंने एसपी को धमकी देते हुए फोन काट दिया था।
हालांकि बाद में जब मामला मीडिया के माध्यम से बड़े अफसरों तक पहुंचा तो कचरा हटवा दिया गया था लेकिन उन दिन कचरे की बदबू से ईओडब्ल्यू ऑफिस में कोई कामकाज नहीं हुआ और ना कोई अंदर से बाहर और ना ही बाहर से अंदर जा सका था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने की।