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मध्य प्रदेश

कुपोषण मौत मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त कहा – अब यदि कोई मौत हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

Gwl Police investigate

एंकर –  श्योपुर जिले में कुपोषण से हुई मौतों के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के रवैये को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है । कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि इस मुद्दे पर हुई सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया गया ।

कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश दिया है कि अब अगर श्योपुर में एक भी बच्चे की मौत कुपोषण से होती है तो जिले के कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे साथ ही इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा । दरअसल बीते साल अगस्त-सितंबर महीने में श्योपुर जिले में करीब 116 बच्चों की कुपोषण से मौत का मामला सामने आया था ।

इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई थी ।याचिकाकर्ता एसके शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था । बुधवार को जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में जब किसी भी पक्ष ने जवाब पेश नहीं किया तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की । साथ ही जिले के कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को मौतों के लिए जिम्मेदार बनाते हुए दो हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया ।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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