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ग्वालियरमध्य प्रदेश

ऐतिहासिक दीवार तोडने पर हाईकोर्ट की रोक

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ग्वालियर- हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने दतिया नगरपालिका के उस प्रस्ताव और ठहराव पर रोक लगा दी है। जिसमें करीब दो सदी पुरानी ऐतिहासिक दीवार और उसके गेटो को तोडने पर मुहर लगाई गई थी। दरअसल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दतिया के वरिष्ठ पार्षद रामकुमार इटौरिया द्वारा दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका परिषद ने 18 अप्रैल 2017 को एक ठहराव पारित किया है। जिसमें छह किलोमीटर लम्बी डबल लेयर की दीवार और उसके गेटो को हटाने की बात कही गई है। जबकि मास्टर प्लान में जो रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव में उसमें भी इस ऐतिहासिक दीवार को संरक्षित करने की बात कही गई है। लेकिन बावजूद इसके परिषद में ठहराव ला दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि दतिया के तत्कालीन महाराज परिक्षित सिंह ने 1810 में प्रजा की सुरक्षा और किले को हमलावरो से बचाने के लिये इस दीवार का निर्माण कराया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इसे संरक्षित किया हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने दतिया प्रशासन नगरपालिका और एएसआई को नोटिस जारी करके जबाब मांगा है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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