कांग्रेस विधायक के पति को जमीन आंवटन पर हाईकोर्ट की रोक
ग्वालियर– मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी कलेक्टर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जिसमें करैरा विधायक शकुंतला खटीक के पति लक्ष्मीनारायण खटीक को जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। विधायक के पति ने कलेक्टर के यहां आवेदन पेश किया था कि उनकी जमीन 30 साल पहले शासन में अधिग्रहित की थी। लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नही मिला है, साथ ही न ही जमीन मिली। जिस पर शिवपुरी की एक बेशकीमती जमीन पर अपने नाम कराए जाने की सिफारिश भी विधायक के पति ने कलेक्टर से की थी। जिसके बाद कलेक्टर ने जमीन को विधायक पति के नाम से आवंटन प्रक्रिया शुरु कर दी थी। लेकिन प्रमोद कुमार इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। साथ ही कहा उनकी जमीन भी सरकार ने 10 साल पहले अधिग्रहित की थी। लेकिन उन्हें भी कोई दूसरी जमीन नही मिली है, लेकिन विधायक होने के चलते कलेक्टर ने लक्ष्मीनारायण को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमीन को आगामी आदेश तक जमीन के आंवटन पर रोक लगा दी है।