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हाथरस केस – सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार, सीबीआई ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

Lucknow HC
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  • हाथरस केस – सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार…

  • परिजनों के बयान दर्ज लगाई न्याय की गुहार …

  • सीबीआई ने घटना स्थल का किया निरीक्षण…

हाथरस/ लखनऊ – इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में सोमवार को हाथरस केस की सुनवाई हुई इस दौरान मृत पीड़िता के माता पिता सहित अन्य परिजनों के बयान कोर्ट में हुए इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित हाथरस के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे खास बात रही कि हाथरस केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने हाथरस के पुलिस और प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी रसूखदार व्यक्ति की बेटी होती तो क्या उनके साथ भी यही करते कोर्ट ने परिजनों को मृतका का अंतिम समय में चेहरा नही दिखाने पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि आपकी बेटी होती तो क्या वे इसी तरह बिना देखे उसका अंतिम संस्कार करने देते कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में केरोसिन पेट्रोल का उपयोग मानव अधिकारों का उल्लघंन है कोर्ट ने कहा कि जबकि जरूरत गंगाजल की थी।

पीड़ित परिवार ने भी अदालत में अपने बयान दिये जिसमें पीड़िता के माता पिता दो भाई और एक भाभी सहित 5 लोग मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए दर्दनाक अपराध के लिए न्याय की मांग की है। अपने बयान में पीड़िता के परिजनों ने साफ कहा कि हमने पुलिस और प्रशासन से काफी कहा कि रात में अंतिम संस्कार नही करे सुबह 5 बजे के बाद करें वही उसे जलाने से पहले हम लोगों को अंतिम समय में एक बार बेटी का चेहरा दिखाने को कहा लेकिन किसी ने नही सुनी उल्टा हम सभी को एक घर में कैद कर दिया और ग्रामीणों से कंडे लगवाकर पेट्रोल केरोसिन डालकर उसे जला दिया ।

परिजनों ने न्याय देने के साथ कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग भी की हैं साथ ही कहा कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन केस को प्रभावित कर सकते है इसीलिए उसे किसी दूसरे प्रांत में ट्रांसफर किया जाये।

इधर कोर्ट में हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में हुए इस जघन्य अपराध के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी डीएम विवेक कुमार पूर्व एसपी विक्रम वीर वर्तमान एसपी विनीत कुमार को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिये थे। साथ ही उनके भी बयान दर्ज किए गए है।

जबकि सीबीआई ने थाने और एसआईटी से सारे आवश्यक दस्तावेज और जांच रिपोर्ट ले ली है और गैंगरेप हत्या एवं हत्या की कोशिश और एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज सीबीआई ने हाथरस के बुलगाड़ी गांव पहुंचकर घटना स्थल और अंतिम संस्कार की जगह का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किये लेकिन स्थानीय पुलिस के उन स्थानों को कवर नही किये जाने से किसी तरह के साक्ष्य वहां मिले हो इसपर संशय ही हैं।

Tags : HighCourt

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