हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरनिगम पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है..साथ ही कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि15 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को पेंशन के एरियर का भुगतान करें अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज लगाया जा सकेगा.. याचिकाकर्ता के वकील देवेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर निगम ग्वालियर के रिटायर्ड कर संग्राहक रघुवर दयाल पाठक को लोकायुक्त जांच के चलते न्यूनतम पेंशन देने के आदेश राज्य शासन ने दिये थे लेकिन नगरनिगम प्रशासन ने गलत जानकारी देकर पाठक की पूरी पेंशन ही रोक दी..इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने निगम पर गलत जानकारी देने को गंभीर मानते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग्वालियर नगर निगम पर 5000 रुपये का अर्थदंड
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