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भोपालमध्य प्रदेश

सरकारी कर्मचारी को मातापिता को देना होगा भरण पोषण भत्ता, बिल संशोधित कर जारी की अधिसूचना

सरकारी कर्मचारी को मातापिता को देना होगा भरण पोषण भत्ता, बिल संशोधित कर जारी की अधिसूचना

भोपाल – मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अब आवश्यक रूप से अपने मातापिता को भरण पोषण भत्ता देना होगा, प्रदेश सरकार ने आज भरण पोषण बिल में संशोधन कर इस बावत अधिसूचना जारी कर दी हैं। वेतन का 10 फ़ीसदी अथवा अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि भत्ते के लिये तय की गई हैं।

प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ निगम और मंडल के कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू हो गया हैं इसके अलावा शासकीय फ़ण्ड लेने वाली सस्थाएं इसके दायरे में आयेंगी, इसके तहत अब शासकीय अफ़सर हो या कर्मचारी उसे अपने वेतन की 10 फ़ीसदी राशि या अधिकतम 10 हजार रुपये अपने मातापिता को देना होगी। यदि कोई भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी इस नियम का उल्लघंन करता हैं तो उसे तीन साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में किया गया हैं साथ ही यदि प्रदेश शासन पर किसी की शिकायत आती हैं तो सरकार खुद उस कर्मचारी के वेतन में कटोती कर उक्त रकम उसके माता पिता के खाते में जमा करायेगी ।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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