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ग्वालियरमध्य प्रदेश

80 लाख के सोने चांदी के जेवर मालखाने से गायब, डकैती का बरामद हुआ था माल

Gwalior High Court
Gwalior High Court
  • 80 लाख के सोने चांदी के जेवर मालखाने से गायब

  • डकैती का बरामद हुआ था माल

  • कोर्ट ने एस पी को किया तलब

ग्वालियर – आज से 32 साल पहले ग्वालियर के सोडा का कुआ क्षेत्र में पड़ी डकैती के दौरान दो लोगों की हत्या कर लूटे गए 80 लाख रूपए के जेवर मालखाने से गायब होने के मामले में पुलिस के जवाब के बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने जहां एसपी ग्वालियर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं वहीं प्रदेश के महाधिवक्ता को कहा है कि वे अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।न्यायमूर्ति श्री जी एस अहलुवालिया ने रूचि अग्रवाल एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत सिनोपसिस को देखकर उक्त निर्देश दिए।

न्यायालय ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में उल्लेखित तिथियों में की गई कार्रवाई को देखकर लगता है कुछ महिनों में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह उचित लगता है कि इस मामले में प्रदेश के महाधिवक्ता को सुना जाए। इसके लिए उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। न्यायालय ने एसपी ग्वालियर को भी 3 सितंबर 20 को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आरके सोनी एवं एडवोकेट अभिषेक शर्मा ने अपना पक्ष रखा।

मामला यह है कि 16 मई 1988 को उपनगर ग्वालियर में डकैतों ने रमेशचन्द्र गोयल के यहां डकैती डाली थी। इस डकैती में उन्होंने रमेशचन्द्र गोयल और उनकी पत्नी बसंती देवी की हत्या कर दी थी। वारदात में डकैत 80 लाख रूपए के जेवर लूट ले गए थे। ये जेवर पुलिस ने बरामद किए थे जो कि न्यायालय के आदेश पर मालखाने में रखे गए थे। इस मामले में पुलिस केवल एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी थी, उसे भी साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था।

कहा यह जा रहा है कि इस मामले में कुछ आरोपी तमिलनाडु की जेल में अन्य अपराधों में बंद हैं। मालखाने में रखे हुए जेवर वापस लेने के लिए जब उनकी लडकी ने आवेदन दिया तब पता चला कि जेवर गायब हो चुके हैं। अब तक इन जेवरों का पता नहीं चला है। मामला बडा है इसलिए पुलिस भी इस मामले कतरा रही है।

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