- गौधरा कांड के दोषियों की फ़ाँसी की सजा उम्रकैद में तब्दील,
- गुजरात हाईकोर्ट का फ़ैसला
अहमदाबाद – गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फ़ैसला देते हुएं गौधरा कांड के 11 दोषियों की फ़ाँसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी है,जैसाकि पहले निचली अदालत ने कुल 31 दोषियों में से 11 को मौत की सजा सुनाई थी, इस तरह अब इस हादसे के किसी दोषी को फ़ाँसी की सजा नही होगी।
गुजरात में गौधरा कांड 22 फ़रवरी सन् 2002 को हुआ था जिसमें गौधरा के रेल्वे स्टेशन पर खडी साबरमती एक्सप्रेस की एस 6 बोगी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें 59 लोगों की दर्दनाक मौत हूई थी पुलिस ने इस मामले में 94 लोगों को दोषी मानकर उनके खिलाफ़ प्रकरण दर्ज कर गिरफ़्तार किया था निचली अदालत ने 1 मार्च 2011 को दिये अपने फ़ैसले में 63 लोगों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया और बाकी 31 में से 11 को फ़ाँसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी बाद में यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने आज दिये अपने फ़ैसले में 11 लोगों की फ़ाँसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है । इस तरह गौधरा कांड के सभी 31 दोषियो को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतना होगी।