झूठे रेप केस में फंसाने पर कोर्ट ने दी युवती को तीन साल की सजा
ग्वालियर- अब झूठे बलात्कार के आरोप में पुरुष को फंसाने वाली महिलाएं सावधान हो जाये, ग्वालियर में एक ऐसे ही मामले में फरियादी नवयुवती को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा ही नही दी बल्कि उसपर जुर्माना भी लगा दिया।
ग्वालियर जिला न्यायालय में यह मामला आया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाकर अपने बयानों से पलटने वाली युवती को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है उस पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दरअसल 4 साल पहले इंदरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने एक व्यक्ति के खिलाफ बहला फुसलाकर फैक्ट्री में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था पुलिस में और कोर्ट में दिए बयान में महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ बयान दिए थे।
लेकिन जब मामला निर्णय पर पहुंचा तो महिला अपने बयान से मुकर गई उसने पहले दिए बयानों से किनारा कर लिया इस पर कोर्ट ने इंदरगंज थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कोर्ट ने महिला को 3 साल की सजा से दंडित किया है। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिये एक सबक है जो ब्यक्तिगत स्वार्थ के लिये किसी पर भी झूठे दुष्कर्म का मामला कायम करवाते है।