ग्वालियर- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में एक परिवाद पत्र पेश किया गया है। कोर्ट ने परिवाद पत्र स्वीकारते हुए उस पर सुनवाई 21 जून को नियत की है। ग्वालियर हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे द्वारा दायर परिवाद पत्र में कहा गया है कि अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रायपुर दौरे के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को “ चतुर बनिया, कहा था ” ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का का अपमान है। क्योकि महात्मा गांधी परिवार, जाति और दलों से ऊपर थे। उन्होने कभी किसी पद की लालसा नही की। पूरा जीवन उन्होनें देश की आजादी के लिए लगा दिया। उनके सिद्धांत आज भी देश के लिए प्रेरणादायक ,है एैसी महान विभूति के खिलाफ शाह का बयान बेहद आपत्ति जनक है। इसके साथ ही उमेश बोहरे ने धारा 153,153 क, ख आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है। अगर इन धाराओं के तहत कोर्ट अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करता है, तो उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है।
राष्ट्रपिता को चतुर बनिया कहने पर कोर्ट में परिवाद दायर
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