ग्वालियर- मध्यप्रदेश के कद्दावर मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। डॅा. मिश्रा ने अपने खिलाफ शनिवार को चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के जज की कोर्ट में ये मामला गुरूवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है। चुकिं गुरूवार को फाइनल हियरिंग का दिन होता है इसलिए याचिका पर सुनवाई होना निश्चित नहीं है। पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग ने उनका चुनाव रद्द कर आगे तीन वर्ष तक चुनाव न लड़ने का फैसला सुनाया था।
इस फैसले के बाद से ही डॉ मिश्रा इसको लेकर अपनी असहमति जता चुके है। दो दिन कोर्ट बंद था। डॉ मिश्रा दो दिनों से लगातार कानूनविदों से राय ले रहे थे। मंगलवार को कोर्ट खुलते ही मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में उनकी ओर से अभिभाषक एमपीएस रघुवंशी ने निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। जिसमें उन्होनें चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में उस रद्द करने की चुनौती दी है। वही इस मामले में मिश्रा के प्रतिद्वंद्वी और आयोग में याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। वे भी सबेरे ही हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ पहुँच गये।
उन्होंने अपने अभिभाषक प्रतीप विसोरिया के जरिये कोर्ट में केवियट दायर की जिसमें कोर्ट से निवेदन किया गया है कि डॉ मिश्रा द्वारा दायर रिट पर कोई भी निर्णय लेने के पहले उनकी बात भी सुनी जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करीबी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने तीन साल तक के लिए आयोग घोषित कर दिया था। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप था कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड़ न्यूज सहित चुनाव खर्च की गल जानकारी छुपाने का आरोप है। यदि गुरूवार को मंत्री नरोत्तम की याचिका पर सुनवाई हो जाती है और स्टे मिलता है तो उन्हें ये बहुत बडी राहत होगी।