खारिज केस को दोबारा सुनवाई में लेने के लिए कोर्ट ने लगाई अधिवक्ता पर अनोखी शर्त, पांच पेड लगाओं, फिर होगी मामले पर सुनवाई
ग्वालियर– हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज मामले को दोबारा सुनवाई में लेने के लिए अनूठी शर्त जोड दी। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता को आदेशित किया कि उनका केस उसकी स्थिति में देाबारा सुनवाई में लिया जा सकता है जबकि वो बिगडते पर्यावरण संतुलन को बचाने की मिसाल पेश करें। इसके लिए अधिवक्ता को पांच पेड लगाने होगे । अधिवक्ता ने भी इस अनूठी शर्त को हंसीखुशी स्वीकार कर लिया और उनका मामला दोबारा सुनवाई में आ गया । दरअसल राजकुमार पाराशर सेवा निवृत्त तहसीलदार है शासन ने उन पर रिकवरी निकाली थी जिसके खिलाफ पाराशर अपने अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा के जरिये हाईकोर्ट गये थे । दो दिन पहले सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नही पहुचे और तलवाना एक दिन डिले हो गया । बाद में अधिवक्ता को केार्ट द्वारा मामले को खारिज किये जाने की सूचना मिली तेा वे न्यायमूर्ति आनंद पाठक के सामने पेश हुए और मामले केा दोबारा सुनवाई में लेने के लिये निवेदन किया लेकिन जज पाठक ने अधिवक्ता के सामने पेड लगाने की शर्त रख दी। अधिवक्ता ने इसे स्वीकार कर हाईकोर्ट रोड पर ही पांच पेड लगाने का फैसला किया है।
अधिवक्ता जीतेंद्र शर्मा का कहना है कि जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो वो अपने साथ एक पेड ले जाता है। यानी उसके अंतिम संस्कार में जो लकडी इस्तेमाल होती है वो पेड की बदौलत ही मिलती है। ऐसे में वे कोर्ट के आदेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए नीम, शीशम जैसे पेडों को लगाएंगे और इन पेडों की निरंतर देखभाल हो। इसलिए वे कोर्ट रोड पर ही इन पेडों को लगाएंगे ।